गोरखपुर शहर के मेडिकल स्टोर्स और जिला अस्पताल में दवा खरीदने के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों को अब मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के दोनों ही जगहों पर अब दवाएं नहीं मिलेंगी। बगैर मास्क या गमछे से मुंह ढंके दुकान पहुंचने पर दवाएं नहीं दी जाएंगी। यह फैसला जिला अस्पताल प्रशासन और दवा विक्रेता समिति ने लिया है।
प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को शासन ने मास्क को लगाना अनिवार्य कर दिया है। पालन न करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए दवा विक्रेता समिति ने यह फैसला लिया है कि बिना मास्क पहने या बिना गमछा बांधे लोगों को दवाएं नहीं दी जाएंगी।
दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे और महामंत्री आलोक चौरसिया ने बताया कि शासन के इस फैसले के तहत अब दवा की बिक्री की जाएगी। थोक व फुटकर विक्रेताओं को दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही बिना मास्क के आने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों को दवाएं नहीं दी जाएंगी।